Godam Subsidy Yojana: बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोदाम निर्माण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को अपने कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों को अपनी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करेगी जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इस योजना को लागू किया है।
सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है?
बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोदाम निर्माण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को अपने कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग और बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी। योजना के तहत, सामान्य वर्ग के किसानों को गोदाम निर्माण के लिए 40% यानी 5,50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 50% यानी 7 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि कोई किसान 100 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाना चाहता है, तो उसे कुल 14,20,000 रुपये खर्च करने होंगे। इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% यानी 8 लाख रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 50% यानी 10 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी क्योंकि इससे उन्हें अपनी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
इस तारीख तक कर सकते है आवेदन
बिहार सरकार की गोदाम निर्माण योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से शुरू की जाएगी। इच्छुक किसान 31 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने के बाद, योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को चुनने के लिए 6 सितंबर 2024 को लाटरी निकाली जाएगी। लाटरी के बाद चयनित आवेदकों का सत्यापन 7 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 के बीच किया जाएगा।
कार्य | तिथि |
आवेदन की प्रक्रिया शुरू | 1 अगस्त 2024 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 31 अगस्त 2024 |
लाटरी | 6 सितंबर 2024 |
सत्यापन | 7 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 |
सब्सिडी के लिए कैसे करे आवेदन
बिहार सरकार की गोदाम निर्माण योजना के तहत किसानों को दो आकारों में गोदाम बनाने का विकल्प दिया गया है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार 100 मीट्रिक टन या 200 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम चुन सकते हैं। इस योजना के तहत कुल 108 गोदाम 100 मीट्रिक टन क्षमता के और 46 गोदाम 200 मीट्रिक टन क्षमता के बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसानों को डीबीटी कृषि पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाकर आवेदन करना होगा। पहले से इस योजना का लाभ ले चुके किसान इस बार आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे जमाबंदी आदि जमा करनी होगी। लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। यदि कोई लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया में असफल होता है, तो उसकी जगह प्रतीक्षा सूची से अगले किसान को चुना जाएगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (state.bihar.gov.in) पर जा सकते हैं।